जौनपुर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी को धारा 324 भारतीय दंड संहिता के तहत दोष सिद्ध किया

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थाना सरायख्वाजा के जघन्य अपराध में जनपदीय पुलिस जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी को धारा 324 भारतीय दंड संहिता के तहत दोष सिद्ध किया किया गया-
दिनांक 06/07/2007 को अभियुक्तों द्वारा कारित अपराध के संबंध में थाना सरायख्वाजा में मु0अ0सं0 सी 7-126/07 धारा 147,148,308/149,323/149,325/149 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपीगण के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अपराध पर नियंत्रण लगाने व अपराधियों को अधिकाधिक दण्डित कराने हेतु उपर्युक्त अभियोग को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जनपदीय पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी व सम्यक कार्यवाही की गयी, परिणामस्वरुप दिनांक 19.02.2022 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया दिनेश, रणजीत उर्फ राजू, मंतलाल मन्तू ,राम वचन,नंदलाल व जोखू निवासीगण तरसावाँ थाना सराय ख्वाजा जिला जौनपुर को धारा 147, 148, 149/308, 149/323 तथा 149/325 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त रामवचन को धारा 324 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी सिद्ध किया जाता है। अभियुक्त रामवचन को तुरंत दंडित ना करते हुए 6 माह के परिवीक्षा पर रखा जाता है इस दौरान वह शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे एवं सदाचारपूर्वक रहेंगे और कोई अपराध काररित नहीं करेंगे। अभियुक्तगण उपरोक्त के संबंध में मु0 20 हजार रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र व उतने ही राशि के दो-दो प्रतिभू व बंध पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष निर्णय के 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करें। परिवीक्षा के शर्तों के उल्लंघन पर उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर विधिनुसार दंडादेश प्राप्त करना होगा। धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम 1958 के तहत प्रत्येक अभियुक्त राम वचन द्वारा ₹1000 चोटहिल अरुण कुमार की पत्नी कंचन को प्रतिकर के रूप में देय होगा जिसे उपरोक्त उल्लिखित अवधि के अंदर श्रीमती कंचन देवी को अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर में जमा किया जाए जिसका भुगतान श्रीमती कंचन देवी के आवेदन पर किया जाएगा।

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