September 20, 2024

जघन्य अपराध में पुलिस पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही से अभियुक्तगण को विभिन्न धाराओं में चार – चार वर्ष के कारावास व 600 – 600/- रु0 के का जुर्माने से दंडित किया गया।

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थाना मुंगरा बादशाहपुर के जघन्य अपराध में जनपदीय पुलिस की सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही से अभियुक्तगण को विभिन्न धाराओं में चार – चार वर्ष के कारावास व 600 – 600/- रु0 के का जुर्माने से दंडित किया गया।

अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दण्डित कराये जाने हेतु जनपदीय पुलिस जौनपुर द्वारा मु0अ0सं0 11/2019 धारा 402/34 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0 15/2019 धारा 04/25 आयुध अधिनियम थाना मुंगरा बादशाहपुर की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी एवं आरोप पत्र अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमें के विचारण के दौरान जनपदीय पुलिस की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी के परिणामस्वरुप दिनांक 05.02.2022 को माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश जौनपुर द्वारा अभियुक्तगण अरुण खरवार, बादल खरवार, तथा राजू उर्फ सद्दाम प्रत्येक को 402/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा मु0 500-500/- रु0 जुर्माना जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास तथा अभियुक्त अरुण खरवार को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 1 वर्ष के कारावास व मु0 100 रु0 जुर्माना जुर्माना अदा न करने पर 1 सप्ताह का अतिरिक्त कारावास तथा अभियुक्त राजू उर्फ सद्दाम को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 1 वर्ष के कारावास व मु0 100 रु0 जुर्माना जुर्माना अदा न करने पर 1 सप्ताह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया।अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गयी अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

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