हाईकोर्ट के आदेश पर मड़ियाहू तहसील दार ने सहरमा गांव में तालाब के भीटे पर बने गिराए 31 मकान

हाईकोर्ट के आदेश पर मड़ियाहू तहसील दार ने सहरमा गांव में तालाब के भीटे पर बने गिराए 31 मकान
बरसठी जौनपुर —बरसठी ब्लाक के शहरमा गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर तहसीलदार राम सुधार ने 31मकान गिराए हैं जिसमें लालचंद यादव ग्राम शहरमा का मकान एसडीएम मड़ियाहूं द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर गिराया जा रहा है महिलाएं बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है मीरा पाल पत्नी तालुकदार पाल ग्राम सहरमा ने 4 साल पहले से हाई कोर्ट पर मुकदमा दर्ज करवाया था कि सहरमा गांव में भीटा पर बहुत से मकान बने हैं जिसमें मीरा पाल की जीत हुई और तालाब के भीटे पर बने सभी मकान गिराए जा रहे हैं महिलाएं तहसीलदार के सामने पैरों पर गिरकर रो रो करके कुछ समय मांग रही हैं कि जाडें में कहां जाऊं लेकिन तहसीलदार राम सुधार मड़ियाहूं ने कहा कि समय सीमा समाप्त हो गई है अब हम कोई गुंजाइश नहीं दे सकते हैं यह खबर क्षेत्र में आगे की तरफ फैली हुई है गिराए गए मकानों में बाबूलालयादव,कलेन्दरपाल,निखिद्दीगौड,अनिलयादव,सुरेन्द्र यादव,मगरूगौड़,लालता यादव, आत्माराम यादव,मंन्साराम यादव, दमाराम यादव,बिजया यादव लाल चन्द्र यादव अम्रित लाल यादव, हरी लाल यादव,गिरजा यादव, मेवा लाल यादव,आदि 31लोगो का मकान गिराया गया । बेचारी जनता बेबस होकर क्या करें पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने तालाब पर बने भीटे को पट्टा कर दिया था जिसे लोग मकान बना बैठे थे लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भीटे पर बना मकान गिराया जा रहा है तो इसमें जनता की गलती नहीं बल्कि सरकार की ही गलती कहीं जाएगी जो पहले तालाब के भीटे को पट्टा किए थे ।
