Jaunpur news आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरण करने वाले पति को 5 वर्ष की कैद

आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरण करने वाले पति को 5 वर्ष की कैद
•12 हजार का लगा जुर्माना
Jaunpur news जौनपुर। मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में 8 वर्ष पूर्व आत्महत्या हेतु विवश करने के आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा की अदालत ने 5 वर्ष की कैद व ₹12000 अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार प्रतापगढ़ जनपद के हरीपुर गांव निवासी ज्योति विश्वकर्मा ने मुंगरा बादशाहपुर थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसने अपनी छोटी बहन प्रियंका की शादी 3 वर्ष पूर्व जौनपुर जनपद के मुँगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के डेंगूसराय गांव निवासी टुनटुन विश्वकर्मा के साथ किया था। शादी में अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज व उपहार भी दिया था। बावजूद इसके प्रियंका के पति टुनटुन, ससुर बद्री प्रसाद व सास जड़ावती उसे दहेज के लिए बराबर प्रताड़ित करते थे। 3 जून 2018 को दिन में 11 बजे टुनटुन ने फोन करके बताया कि उसकी बहन जलकर मर गई है।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार पाण्डेय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करने के आरोपी पति टुनटुन को 5 वर्ष के कारावास व ₹12000 अर्थदंड से दंडित किया। जबकि ससुर बद्री प्रसाद व सास जड़ावती को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।