Jaunpur news अटाला प्रकरण में सुनवाई के लिए पुनः 15 अप्रैल तिथि हुई नियत

अटाला प्रकरण में सुनवाई के लिए पुनः 15 अप्रैल तिथि हुई नियत
अटाला प्रकरण में स्वराज वाहिनी ने पूर्व तिथि पर दाखिल किया था आपत्ति
Jaunpur news जौनपुर-अटाला मस्जिद के मामले में विपक्षी वक्फ अटाला मस्जिद ने वाद के क्षेत्राधिकार के संबंध में सिविल जज कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जिला जज की अदालत में 20 नवम्बर को निगरानी दाखिल किया था। कोर्ट ने निगरानी स्वीकृत किया था। शनिवार को स्वराज वाहिनी की तरफ से निगरानी में अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल की । अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 अप्रैल 2025 की तिथि नियत की ।
बता दें कि पूर्व में वक्फ अटाला मस्जिद ने सिविल जज ( जूनियर डिवीज़न) की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था कि वादी स्वराज वाहिनी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का दावा क्षेत्राधिकार के अभाव में पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने विपक्षी अटाला मस्जिद का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था और जवाब देही, अमीन रिपोर्ट आदि की सुनवाई के लिए तिथि नियत किया था। इसी आदेश के खिलाफ वक्फ अटाला मस्जिद के सचिव ने जिला जज की अदालत में निगरानी दाखिल किया था।
स्वराज वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने पीस कमेटी जामा मस्जिद (अटाला मस्जिद) मोहल्ला सिपाह के खिलाफ वाद दायर किया कि 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र जी ने अटला देवी की मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनवाया था जिसमें लोग पूजा कीर्तन करते थे। 13वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर आक्रमण किया।जौनपुर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसने अटला देवी मंदिर की भव्यता देखकर उसमें तोड़फोड़ कराया। हिंदू धर्मावलंबी के प्रबल विरोध के कारण पूरी तरह तोड़ नहीं पाया और मंदिर के खंभों पर ही मस्जिद का आकार दिया जो वर्तमान में अटाला मस्जिद है । सनातन धर्म के व्यक्तियों का वहां प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। अटाला मस्जिद अटला देवी का मंदिर है,यह तथ्य इतिहासकार अबुल फजल की रचना आईने अकबरी एवं रचनाओं में पूर्णतया स्पष्ट है मंदिर के खंभों इत्यादि पर आज भी हिंदू स्थापत्य एवं वास्तुकला तथा हिंदू रीति रिवाज के चिन्ह एवं अवशेष मौजूद है। सनातन धर्मावलंबियों को वहां पूजन कीर्तन करने का अधिकार है।