अटाला मंदिर केस में अगले सुनवाई 27 फरवरी को
अटाला मंदिर केस में अगले सुनवाई 27 फरवरी को
जौनपुर-हिमांशु श्रीवास्तव एडवोकेट
अटाला माता मंदिर केस में सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट के आदेश पर वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने मुनादी व प्रकाशन के लिए पैरवी कर समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित कराकर पत्रावली में दाखिल करा दिया। अग्रिम सुनवाई के लिए कोर्ट ने शुक्रवार तिथि नियत किया था। शुक्रवार को वादी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ।अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी तिथि नियत हुई। ।
पूर्व में वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने दौरान बहस अटाला मस्जिद को अटाला देवी मंदिर बताया है जिसका निर्माण कन्नौज के राजा जयचंद राठौर ने करवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट में अटाला देवी मंदिर के अनेक फोटोग्राफ दिए गए है जिनमें शंख, त्रिशूल, षटदल कमल, गुड़हल के फूल, बंधन बार आदि दिए गए है जोकि हिन्दू शिल्पकला है। अटाला मस्जिद की जमीन राजस्व अभिलेखों में जामा मस्जिद के नाम से दर्ज है जिसकी वर्तमान मालिक केंद्र सरकार है। अटाला मस्जिद का वक़्फ़ एक्ट 1995 की धारा 4 के अनुसार आज तक सर्वे नहीं हुआ है जिस कारण उनके केस पर वक़्फ़ कानून लागू नहीं होता है। अटाला मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन संरक्षित स्मारक है जिस कारण केस पर पूजा स्थल अधिनियम 1991लागू नहीं होता है।