October 22, 2024

पिता पुत्र को भरौली हत्या कांड में आजीवन कारावास

Share

पिता पुत्र को भरौली हत्या कांड में आजीवन कारावास

शाहगंज /जौनपुर

क्षेत्र के भरौली में 2020 में हुए गोलीकांड मामले में चार साल बाद फैसला आया है। जिला अदालत ने मामले में मुख्य आरोपियों हासिम उर्फ आसिम व उसके बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दोनो पर 45 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। उक्त मामले में अन्य आरोपी तैयब पुत्र हासिम को सात साल की सजा समेत 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
जानकारी के मुताबिक भरौली गांव में 19 सितंबर 2020 को तारिक नामक युवक ने अपने पिता हासिम की लाइसेंसी रिवाल्वर से इश्तियाक व उनके बेटे ओसामा को गोली मार दिया था। इस घटना में ओसामा की मौत हो गई थी। जबकि इश्तियाक अहमद घायल हो गए थे। पुलिस ने ओसामा के भाई फरहान की तहरीर पर पांच नामजद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पैरवी कर रही थी।
घटना सितंबर 2020 को भरौली गांव में कुरैशी परिवार के दो भाइयों के बीच कहासुनी और मारपीट हो गई थी। दोनों भाइयों का गांव में दो अलग अलग गुटों से संबंध था। सितम्बर 19 /2020 की सुबह इनमें से एक भाई को गांव के एक गुट के दबंग युवक तारिक ने रोककर उसे अपशब्दों से धमकाने लगा। धमकी और बदसलूकी मिलने के बाद युवक ने इसकी जानकारी अपने गुट के इश्तियाक को दिया। इश्तियाक अहमद अपने बेटे ओसामा के साथ तारिक से मिलने निकले और गांव स्थित मस्जिद के समीप उनकी तारिक व उसके पिता हासिम से मुलाकात हो गई। यहां पर पूछताछ के दौरान दोनों पक्षों में कहा सुनी और हाथापाई हो गई। इसी दौरान तारिक ने अपने पिता के लाइसेंसी रिवाल्वर से ओसामा को गोली मार दिया। वह लहूलुहान होकर तडपने लगा। उसी दौरान तारिक ने उसके पिता इश्तियाक को भी गोली मारकर कर घायल कर दिया। इस गोली कांड की घटना से गांव में सनसनी फैल गई। घायलों को शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने इलाज के दौरान ओसामा को मृत घोषित कर दिया और इश्तियाक की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया।इसी घटना में करीब चार साल बाद आरोपित पिता पुत्र को आजीवन कारावास 45 हजार अर्थ दंड व अन्य आरोपी तैयब को सात साल की सजा व 20 हजार अर्थ दंड लगाया गया।

About Author