October 22, 2024

पूर्व सांसद धनंजय की रिहाई का आदेश कोर्ट ने भेजा

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पूर्व सांसद धनंजय की रिहाई का आदेश कोर्ट ने भेजा

कोर्ट ने जमानतदारों की सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद की कार्रवाई
जौनपुर-लाइन बाजार थाना क्षेत्र के अपहरण व रंगदारी के मामले में हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत अर्जी शनिवार को मंजूर करने के बाद सोमवार को धनराशि नियत होने के बाद जमानतदारों के सत्यापन की प्रक्रिया की गई। मंगलवार को सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/ एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की रिहाई का आदेश जारी किया। रिहाई जिला कारागार भेजी गई ।वहां से बरेली जेल के लिए रिहाई भेजी गई। एमपी एमएलए की अदालत ने 6 मार्च 2024 को धनंजय सिंह और संतोष विक्रम को 7 वर्ष की सजा वं प्रत्येक को एक लाख पचास हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाया था। दोनों आरोपी की ओर से जुर्माने की धनराशि न्यायालय में जमा की गई क्योंकि हाईकोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई थी।

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