दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर आर सेटी प्रशिक्षण केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन

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जौनपुर
दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर आर सेटी प्रशिक्षण केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला शक्ति केंद्र की टीम द्वारा बताया गया कि यदि किसी लड़की की विवाह के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के अन्तर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। दहेज लेने व देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
कार्यक्रम में महिला कल्याण अधिकारी नीता वर्मा, जिला समन्वयक प्रतिभा सिंह, बबीता, आशा, आंगनबाड़ी, स्वयं सहायता समूह की महिलायें ने कार्यक्रम में भाग लिया।
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