धनंजय सिंह के मामले में मुकर गया वादी:कोर्ट में दिया बयान- न तो अपहरण हुआ न ही धनंजय ने रंगदारी मांगी,खुद दर्ज कराई थी FIR

जौनपुर
जौनपुर नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण रंगदारी मामले में वादी अभिनव सिंघल कोर्ट में मुकर गया। अपर सत्र न्यायाधीश 6 MP-MLA कोर्ट में शुक्रवार को अभिनव सिंघल ने बयान दिया कि न तो उसका अपहरण हुआ था और ना ही उससे रंगदारी मांगी गई थी। वह अपनी इच्छा से पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह के घर गया था। कोर्ट ने अगले गवाह सत्य प्रकाश को 21 अप्रैल को तलब किया है।
क्या है पूरा मामला?
10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में मुजफ्फरनगर के निवासी अभिनव सिंघल ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथ ही विक्रम पर FIR दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि संतोष विक्रम दो साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गए। वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाने लगे। वादी द्वारा इंकार करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए रंगदारी भी मांगी। एफ आई आर दर्ज होने के बाद इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह गिरफ्तार हुए। बाद में इस मामले पर जमानत मिलने पर रिहा हुए।