Jaunpur news कोडिंन कफ सिरप मामले में 7 की अग्रिम जमानत रद्द
इन्द्रजीत सिंह मौर्य की रिपोर्ट
कोडिंन कफ सिरप मामले में 7 की अग्रिम जमानत रद्द
एनडीपीएस एक्ट के तहत कसा गया शिकंजा
जौनपुर। मेडिकल फर्मो के लाइसेंस का दुरुपयोग कर
कोडिंन कफ सिरप का प्रयोग नशे के व्यापार के रूप में कारोबार करने वाले शहर के सात नामचीन हस्तियों की अग्रिम जमानत याचिका जनपद न्यायालय ने खारिज कर दिया।
जिले के इस बहुचर्चित मामले में शुक्रवार को खचाखच भरी अदालत में सुनवाई हो रही थी।
मामले को बेहद ही गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी सात आरोपितों
अरुण प्रकाश मौर्या, देवेश निगम, अनुप्रिया सिंह, सौरभ गुप्ता, मोहम्मद सलमान अंसारी, ओमप्रकाश मौर्या औऱ संजीव चौरसिया की अग्रिम जमानत को सेशन जज ने निरस्त कर दिया।
इस संबंध में जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने बताया कि
सभी सात आरोपियों के खिलाफ शासन के विशेष निर्देश और उनके खिलाफ मिले पर्याप्त सक्ष्यों के आधार पर
अब एनडीपीएस एक्ट के तहत भी कार्यवाही किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है।
बताते चलें की कोडिंन कफ सिरप के नाम पर लाखों रुपए का खेल कर फर्म लाइसेंस के नियमों की धज्जी उड़ाने वाले अरुण प्रकाश मौर्या, देवेश निगम,अनुप्रिया सिंह,सौरभ गुप्ता,मोहम्मद सलमान अंसारी,
ओमप्रकाश मौर्या,संजीव चौरसिया ने सेशन जज के न्यायालय में अपने बचाव के लिए अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र दिया था। इस चर्चित मामले में सभी आरोपितों के खिलाफ काफी सक्ष्यों के मिलने पर मामले को बेहद ही गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।
