Jaunpur news कोडीन कफ सिरप मामले में हाईकोर्ट सख्त, दो आरोपियों को नहीं मिली राहत
कोडीन कफ सिरप मामले में हाईकोर्ट सख्त, दो आरोपियों को नहीं मिली राहत
प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोडीन कफ सिरप प्रकरण को लेकर अहम फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने मामले के दो नामजद आरोपियों अखिलेश प्रकाश उर्फ सिंटू और आकाश मौर्य को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया है।
दोनों आरोपियों द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाने और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिकाओं को स्वीकार करने से इनकार किया।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने याचिकाओं का जोरदार विरोध किया, जिसके बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के संगीन अपराधों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।
बताया गया कि जौनपुर के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर के तहत कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के मामले में दोनों को आरोपी बनाया गया है। दोनों अभियुक्त फरार बताए जा रहे हैं और उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद दोनों याचिकाओं को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि आरोपियों को फिलहाल कोई राहत नहीं दी जा सकती।
