January 25, 2026

Jaunpur news एनडीपीएस एक्ट मामले में जौनपुर की अदालत ने आरोपी को 8 माह की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना सुनाया

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एनडीपीएस एक्ट मामले में जौनपुर की अदालत ने आरोपी को 8 माह की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना सुनाया


जौनपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” एवं मिशन शक्ति-5 अभियान के अंतर्गत जौनपुर पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी का परिणाम एक बार फिर सामने आया है। इसी क्रम में शनिवार 29 नवंबर 2025 को एएसजे-1 जौनपुर की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोषसिद्ध कर दंडित किया।

थाना मुंगराबादशाहपुर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 94/11, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामले में आरोपी राजेश कहार उर्फ पुप्पुन पुत्र हीरालाल, निवासी पूरामधु, को न्यायालय ने दोषी पाते हुए 8 माह के कारावास एवं 15,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जौनपुर पुलिस ने इसे “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत त्वरित न्याय का एक और सफल परिणाम बताया है।

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