Jaunpur news 12 मेडिकल दुकानदारों के खिलाफ नगर कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा
इन्द्रजीत सिंह मौर्य की रिपोर्ट
जौनपुर में 12 मेडिकल दुकानदारों के खिलाफ नगर कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा
शासन की रोक के बाद भी कोडिंग युक्त फेंसोडिल कफ सिरप की नशे कारोबारियों को बिक्री करने का खुलासा
42, 45 करोड़ का प्रतिबंधित नकली कफ सिरप रांची झारखंड से लाकर जौनपुर में हुई बिक्री
जौनपुर।शासन के सख्त निर्देश की धज्जियां उड़ाने वाले जौनपुर के 12 दवा कारोबारियों के खिलाफ 42,45 करोड रुपए की प्रतिबंधित कोडिंग युक्त फेंसोडिल कफ सिरप बेचने के आरोप में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
प्रदेश के आयुक्त,खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ के निर्देश पर जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय द्वारा जिले के नामी गिरामी दवा के थोक विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने से बड़े दवा कारोबारियों में जबरदस्त हड़कंप मच गया है । पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में जिला औषधि निरीक्षक श्री पांडेय ने बताया कि पूरे जिले में बहुत बड़े पैमाने पर 18, 90 लाख कोडिन युक्त फेंसेडिल कफ सिरप की खरीद और बिक्री की गई है ।
जिसकी अनुमानित लागत 40.68 लाख आकी गाई है। खरीद और बिक्री बिल का सत्यापन तक औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 22(1)(डी) के अंतरगत औषधियों की खरीद पर रोक तत्काल प्रभाव से लगाई गई थी, बावजूद इसके 12 दुकानदारों ने बेहद धड़ल्ले से इस प्रतिबन्धित सिरप की बिक्री किया।
झारखंड के शैली ट्रेडर्स हटिया रांची से प्रतिबन्धित कफ सिरप लाकर जौनपुर में बड़े पैमाने पर बिक्री करने वाले 12 दुकानदारों के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनमें पूर्वांचल एसोसिएट ढालगर टोला, मेसर्स गुप्ता ट्रेडिंग बालवरगंज सुजानगंज,
मिलन ड्रग सेंटर ढालगर टोला, मिलन मेडिकल एजेंसी बलुआ घाट, शो कुस्य फार्मा सरफराज, स्टार एंटरप्राइजेज दिलाजाग अकबरी मार्केट, श्री मेडिकल एजेंसी मुरादगंज लाइन बाजार ,फर्म मेसर्स हर्ष मेडिकल एजेंसी गोपाल कटरा ढालगर टोला, बद्रीनाथ फार्मेसी एंड सर्जिकल कटघरा नईगंज, निगम मेडिकल एजेंसी ओलन्दगंज, एसएन मेडिकल एजेंसी नगर कोतवाली मुफ्ती मोहल्ला, श्री केदार मेडिकल एजेंसी ऊदपुर नौपेडवां जौनपुर शामिल हैं।
इनमें सबसे बड़े दवा माफिया के रूप में नगर कोतवाली अंतर्गत मुफ़्तीमोहल्ला स्थित एस एन मेडिकल एजेंसी
और पूर्वांचल एसोसिएट के अंकित श्रीवास्तव का प्रमुख रोल बताया जा रहा है। जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने बताया कि इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में और भी कार्रवाई की जाएगी।
इन सभी 12 फर्म द्वारा पूरे जिले में बहुत बड़े पैमाने पर 18000 कोडिन युक्त फेंसेडिल कफ सिरप की खरीद और बिक्री की गई है ।जिसकी अनुमानित लागत 40.68 लाख आकी गाई है। खरीद और बिक्री बिल का सत्यापन तक औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 22(1)(डी) के अंतरगत औषधियों की खरीद पर रोक तत्काल प्रभाव से लगाई गई है।
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सभी 12 दुकानदारों का रद्द होगा लाइसेंस
जौनपुर। शासन के विशेष निर्देश पर नकली दवा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय की टीम द्वारा की गई जांच के बाद सभी 12 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कार्रवाई पूर्व में किये गये एजेंसीयो की सघन जांच और रिकॉर्ड को खंगालने के बाद पाया गया की जनपद जौनपुर में कुल 18.90 लाख कोडिन युक्त फेंसेडिल कफ सिरप की अवैध तस्करी कर अनुमानित मूल्य ₹42.45 करोड़ रुपये की कोडिन युक्त फेंसेडिल कफ सिरप की बिक्री सामने आई है।
निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। फर्म द्वारा यदि फर्म आदेश का उल्लंघन करती पाई गई तो और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

