November 12, 2025

Jaunpur news नए आपराधिक कानून, साइबर सुरक्षा और मिशन शक्ति पर विद्यार्थियों को मिली अहम जानकारी — सर्विलांस प्रभारी मनोज ठाकुर ने किया जागरूक

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नए आपराधिक कानून, साइबर सुरक्षा और मिशन शक्ति पर विद्यार्थियों को मिली अहम जानकारी — सर्विलांस प्रभारी मनोज ठाकुर ने किया जागरूक

बदलापुर (जौनपुर)। St. Xavier’s School, बदलापुर में बुधवार को नया आपराधिक कानून (NCL) जागरूकता अभियान 2.0, यातायात माह, साइबर क्राइम जागरूकता और मिशन शक्ति फेज-05 के तहत विद्यार्थियों के बीच जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस अवसर पर जौनपुर सर्विलांस सेल प्रभारी श्री मनोज ठाकुर ने विद्यार्थियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)-2023 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पुराने आपराधिक कानून ब्रिटिश शासनकाल में बनाए गए थे, जिनमें दंड को प्राथमिकता दी गई थी, जबकि नए कानूनों में न्याय को सर्वोपरि रखा गया है। अब महिला अपराधों, फॉरेंसिक जांच, ज़ीरो एफआईआर, E-FIR, विवेचना के दौरान संपत्ति जब्तीकरण और वीडियोग्राफी आधारित पारदर्शी प्रक्रिया जैसे प्रावधान लागू किए गए हैं।

यातायात नियमों की दी गई जानकारी

कार्यक्रम के दौरान छात्रों को यातायात माह 2025 के तहत सुरक्षित यातायात के नियमों की जानकारी दी गई —

  • 18 वर्ष से कम आयु के लोग वाहन न चलाएं।
  • हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।
  • दोपहिया वाहन पर तीन सवारियां न बैठें।
  • शराब पीकर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है।
  • सड़क पर चलते समय बायीं पटरी का प्रयोग करें और संकेत चिह्नों का पालन करें।

मिशन शक्ति फेज-05 के अंतर्गत महिला सुरक्षा पर फोकस

छात्राओं को नए कानून में महिला सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी गई।

  • अंजान व्यक्तियों से मोबाइल नंबर साझा न करें।
  • किसी अंजान कॉल या वीडियो कॉल से बचें।
  • अश्लील हरकत या संदेश की स्थिति में तुरंत 1090 महिला हेल्पलाइन या परिजनों को सूचित करें।

साइबर क्राइम से बचाव पर सुझाव

कार्यक्रम में साइबर फ्रॉड से सुरक्षा के लिए कई सावधानियां साझा की गईं —

  • किसी अंजान लिंक या APK फाइल को डाउनलोड न करें।
  • OTP, एटीएम या आधार की जानकारी साझा न करें।
  • AnyDesk, Team Viewer जैसे ऐप डाउनलोड न करें।
  • लॉटरी या इनाम के कॉल से सतर्क रहें।
  • साइबर ठगी की स्थिति में 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

उद्देश्य

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में नए आपराधिक कानूनों की समझ, सड़क सुरक्षा, साइबर जागरूकता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना रहा।
अंत में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे जिनका समाधान सर्विलांस प्रभारी मनोज ठाकुर ने किया।


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