Jaunpur news बिना अनुमति ड्रोन चलाने पर दर्ज होगा मुकदमा, जाएंगे जेल, रामाश्रय राय

रिपोर्ट इन्द्रजीत सिंह मौर्य
बिना अनुमति ड्रोन चलाने पर दर्ज होगा मुकदमा, जाएंगे जेल, रामाश्रय राय
पुलिस ने ड्रोन/कैमरा संचालकों के साथ बैठक
कर किसी नकेल
खेतासराय, जौनपुर।
पुलिस अधीक्षक डॉ कौस्तुभ के निर्देश पर रविवार को खेतासराय थाना परिसर में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। जिसमें मौजूद सर्कल के सभी ड्रोन व कैमरा संचालकों को उसके उपयोग से संबंधित कानून और नियमों की जानकारी दी।
खेतासराय थाना प्रभारी रामाश्रय राय ने शासन के नए निर्देश से भली भाँति अवगत कराते हुए साफ शब्दों में कहा कि बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना कानूनन अपराध है, इसलिए सभी संचालकों को स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में ड्रोन का प्रयोग केवल प्रशासन की पूर्व स्वीकृति के बाद ही किया जा सकेगा। बावजूद इसके अगर कोई भी ड्रोन संचालक नियमों की अवहेलना करते हुए पाया गया तो ड्रोन चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा।
उन्होंने संचालकों को सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन संचालन के दौरान सावधानी बरतने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बिना आदेश के ड्रोन न उड़ाने की हिदायत दी।
साथ ही यह भी कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल इसकी सूचना पुलिस को देने का निर्देश दिया गया।
बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने संचालकों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और सुझावों को भी सुना । उन्हें भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा। इस मौके पर कस्बा इंचार्ज उपनिरीक्षक अनिल कुमार पाठक, तारिक अंसारी,हेड कांस्टेबल संजय पांडेय समेत
पुलिसकर्मी, ड्रोन/कैमरा संचालक उपस्थित रहे।