Jaunpur news पांच हत्यारोपियों को आजीवन कारावास

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पांच हत्यारोपियों को आजीवन कारावास
•आम बीनने के विवाद में हुई थी हत्या
Jaunpur news जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पी.एन. पांडेय की अदालत ने 15 वर्ष पूर्व आम बीनने के विवाद में लाठी, डंडा, सरिया व असलहा से आक्रमण करके हत्या करने के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास व 30500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार बरसठी थाना क्षेत्र के बिलवना खुर्द गांव निवासी राजकुमार ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि दिनांक 28 जून 2010 को उसकी पुत्री आम बीनने के लिए बगीचे में गई थी, हमारे पड़ोसी तूफानी, राय साहब, लाल साहब, कलंदर, रविंद्र सिकंदर, शेर बहादुर व अशोक ने गाली गुप्ता देकर उनकी बेटी को भगा दिया था। इसके बारे में पूछताछ करने के लिए राजकुमार आरोपियों के घर गए थे इन्हें देखते ही सभी आरोपी लाठी, डंडा, सरिया व असलहा से लैस होकर इन्हें मारने पीटने लगे। वे शोर मचाते हुए अपने घर की तरफ भागे। बीच बचाव करने के लिए आए उनके पिता पन्नालाल, रमेश व तारा देवी को भी आरोपियों ने बुरी तरह मारा पीटा। पन्नालाल के सिर में लाठी से गंभीर चोट लगी थी जिन्हें बीएचयू वाराणसी में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान 2 जुलाई 2010 को पन्नालाल की मृत्यु हो गई।
सहाय जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने हत्यारोपी तूफानी, कलंदर, अशोक, शेर बहादुर व सिकंदर को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 30500 रूपए जुर्माने से दंडित किया।

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