Jaunpur news अध्यापक व ठेकेदार की मौत पर 1.32 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश

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अध्यापक व ठेकेदार की मौत पर 1.32 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश

Jaunpur news जौनपुर। सड़क दुर्घटना से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल ने सोमवार को ठेकेदार और सहायक अध्यापक की मौत के मामलों में उनके परिजनों को कुल 1.32 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। अदालत ने दोनों मामलों में बीमा कंपनियों को जिम्मेदार ठहराते हुए यह भुगतान करने को कहा है।

पहला मामला महाराजगंज के कोल्हुवा गांव निवासी हरिश्चंद्र निषाद (36 वर्ष) से जुड़ा है, जो 20 अक्टूबर 2022 को बाइक से बाजार जाते समय सरायगौरा गांव के पास ट्रैक्टर से टकरा गए थे। इस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। हरिश्चंद्र गुजरात में लेबर कॉन्ट्रैक्टर थे। उनकी पत्नी निशा व बच्चों ने हिमांशु श्रीवास्तव एडवोकेट व बृजेश निषाद के माध्यम से ट्रैक्टर के मालिक, चालक और मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ दावा दाखिल किया था। गवाहों के बयान व मृतक के तीन वर्ष के आयकर रिटर्न के आधार पर अदालत ने ट्रैक्टर चालक को लापरवाह मानते हुए परिजनों को 63.60 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।

दूसरा मामला 25 अक्टूबर 2021 का है, जब भलुआही बदलापुर निवासी ओम नारायण राव (53 वर्ष) की भलुआही रेलवे क्रॉसिंग के पास कार से हुई दुर्घटना में मौत हो गई थी। वे प्राथमिक विद्यालय जगापुर, महाराजगंज में सहायक अध्यापक थे। उनकी पत्नी विद्या देवी व बच्चों ने हिमांशु श्रीवास्तव एडवोकेट व नीलेश निषाद के माध्यम से कार के मालिक, चालक और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा किया था। कोर्ट ने कार चालक को लापरवाह पाते हुए बीमा कंपनी को 68.63 लाख रुपये ब्याज सहित क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।


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