Jaunpur news अटाला मामले की पोषणीयता पर बहस पूरी, कोर्ट का आदेश 19 जुलाई को

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अटाला मामले की पोषणीयता पर बहस पूरी, कोर्ट का आदेश 19 जुलाई को

जौनपुर।
Jaunpur news अटाला माता मंदिर से जुड़े बहुचर्चित वाद की सुनवाई सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में हुई, जिसमें केस संख्या-147/2024 आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट बनाम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि पर पोषणीयता के बिंदु पर बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने इस मामले में आदेश के लिए 19 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।

वादकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता डॉ. अनिल कुमार सिंह, सूर्या परमार, विनीत त्रिपाठी, बीडी मिश्रा, वादी एडवोकेट अजय प्रताप सिंह के पैरोकार अनिमेष सिंह और आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष अमर प्रताप सिंह गौतम अदालत में उपस्थित रहे।

वाद पक्ष ने अपनी बहस के दौरान पूजा-अर्चना की अनुमति प्रदान किए जाने की मांग को एक बार फिर दोहराया। पैरोकार अनिमेष सिंह ने बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय 19 जुलाई को इस मामले में सकारात्मक आदेश जारी करेगा।

न्यायालय ने पूर्व में जारी नोटिस (दिनांक 1 अगस्त) की तामील को पर्याप्त मानते हुए अगली कार्यवाही के लिए 19 जुलाई को आदेश की तिथि नियत की है।

यह मामला धार्मिक आस्था से जुड़ा होने के कारण जनमानस में भी विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। कोर्ट के फैसले पर सभी पक्षों की निगाहें टिकी हैं।

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