Jaunpur news दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष की कैद
अवयस्क से दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष की कैद
•सहयोगी को भी 5 वर्ष की सजा
Jaunpur news जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो रूपाली सक्सेना की अदालत ने 8 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की को भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को 7 वर्ष के कारावास व 15000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार बदलापुर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि दिनांक 5 जुलाई 2017 को सुबह 6:30 बजे उसकी नाबालिग लड़की डॉक्टर से दवा लेने के लिए बाजार गई थी। 2 घंटे बाद वापस न आने पर उसकी खोज बीन शुरू की गई किंतु उसका कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि उसके ही गांव का रहने वाला अफसर अली अपनी बोलोरो गाड़ी से उसे जबरदस्ती भगा ले गया होगा, क्योंकि एक वर्ष पूर्व स्कूल से आते-जाते रास्ते में उसने बेटी के साथ बद्तमीजी किया था।
शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी एवं रमेश चंद्र पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी अफसर अली को लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के कारावास व 15000 रूपए अर्थ दंड से दंडित किया, जबकि अपहरण में सहयोगी शहनाज अली को 5 वर्ष के कारावास व 5000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
