Jaunpur news 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद
- 59000 रूपए लगा जुर्माना
Jaunpur news जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने नौ वर्ष पूर्व बक्सा थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्ची के अपहरण ,दुष्कर्म व हत्या करने करने प्रयास के आरोपी युवक को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 59000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार बक्सा का क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया की 26 जुलाई 2016 को शाम 4:30 बजे उसकी 7 वर्षीय पुत्री सड़क के किनारे बकरी चरा रही थी तभी एक 28 वर्षीय युवक मोटरसाइकिल से पहुंचा और उसे बहला फुसलाकर बाइक पर बैठा कर ले गया। कुछ लोगों के बताने पर उसके जाने वाली दिशा में खोजते हुए रेलवे पुलिया के पास पहुंचे जहां उस युवक की बाइक खड़ी मिली। बगल में औंका प्राइमरी स्कूल से बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पहुंचा तो देखा युवक बच्ची को निर्वस्त्र करके दुष्कर्म कर रहा था।
शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने युवक को अपहरण , दुष्कर्म व हत्या करने के प्रयास के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 59000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।