दुर्घटना में सब इंस्पेक्टर की मृत्यु पर 94 लाख रुपए क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश
दुर्घटना में सब इंस्पेक्टर की मृत्यु पर 94 लाख रुपए क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश
दो पहिया वाहन से जाते समय पंवारा थाने में तैनात रहे सब इंस्पेक्टर साहबजान की ट्रक से दुर्घटना में गई थी जान
जौनपुर-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल ने पंवारा थाना क्षेत्र के दारापुर में ट्रक दुर्घटना में सब इंस्पेक्टर साहबजान की मौत के मामले में ट्रक की बीमा कंपनी द न्यू इंडिया कंपनी को उत्तरदाई ठहराते हुए आदेश दिया कि याचीगण को मय ब्याज 94 लाख रुपए क्षतिपूर्ति 2 माह के भीतर अदा करें। दुर्घटना घटना की रिपोर्ट मृतक के पुत्र कलामुद्दीन ने पंवारा थाने में दर्ज कराया था। पुलिस ने पंचनामा, पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की विवेचना की और ट्रक चालक के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
बोलना बलिया के निवासी कलामुद्दीन व उनके तीन भाइयों शहाबुद्दीन,निजामुद्दीन,एतशाम ने दुर्घटना करने वाली ट्रक के मालिक, ड्राइवर व द न्यू इंडिया बीमा कंपनी के खिलाफ न्यायाधिकरण में अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व सूर्यमणि पांडेय के माध्यम से याचिका दाखिल किया कि 2 नवंबर 2019 को पंवारा थाने में तैनात उनके पिता सब इंस्पेक्टर साहबजान (उम्र 59 वर्ष)दो पहिया वाहन से सतहरिया जा रहे थे कि करीब 11:30 बजे दिन जब वह ग्राम दारापुर के पास पहुंचे तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने उनके वाहन में जोरदार टक्कर मार दिया जिससे वह गिर गए और उन्हें गंभीर व प्राणघातक चोटें आईं।अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व सूर्यमणि पांडेय ने याची व गवाहों के बयान दर्ज कराए। मृतक का वेतन साबित किया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान एवं समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद पाया कि दुर्घटना ट्रक चालक की उपेक्षा व लापरवाही के कारण घटित हुई जिससे सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई।न्यायाधिकरण ने ट्रक की बीमा कंपनी को उत्तरदाई ठहराते हुए आदेश दिया कि याचीगण को दो माह के भीतर मय ब्याज 94 लाख रुपए क्षतिपूर्ति अदा करें।