September 19, 2024

दुष्कर्म के आरोपित को बीस वर्ष कारावास

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दुष्कर्म के आरोपित को बीस वर्ष कारावास

जान से मारने की धमकी देते हुए गाने के खेत में ले जाकर किया दुराचार
जौनपुर-सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपित जितेंद्र यादव को अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने बीस वर्ष कारावास व 55 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपित को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ।

पीड़िता के पिता ने सरायख्वाजा थाने में 23 अक्टूबर 2015 को केस दर्ज कराया था। अभियोजन के अनुसार 22 अक्टूबर 2015 को शाम 5:30 बजे वादी की 16 वर्षीय पुत्री धनिया के खेत में निराई करने गयी थी।इतने में आरोपित जितेंद्र यादव बाइक से पहुंचा।पीड़िता से कहा कि तुम्हारे पिता की तबियत खराब है।घर वाले अस्पताल गए हैं और तुम्हें भी बुलाए हैं।पीड़िता विश्वास करके बाइक पर बैठ गई।आरोपित अस्पताल की तरफ न जाकर दूसरी तरफ जाने लगा।जिस पर पीड़िता ने विरोध किया।तब आरोपित जान से मारने की धमकी दी।हरबसपुर में गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया।रात दो बजे पीड़िता को उसके घर के पास छोड़ कर फरार हो गया।पीड़िता ने परिजनों से आप बीती बताई।पुलिस ने विवेचना कर 7 दिसंबर 2015 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट में आरोपित के खिलाफ धारा 376 ,506 आईपीसी व 4 पाक्सो एक्ट के तहत 5 जनवरी 2016 को आरोप तय किया गया। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय,कमलेश राय व अतुल श्रीवास्तव ने गवाहों को परीक्षित कराया।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित जितेंद्र यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।

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