जानकारी के अभाव में लाइनबाजार थाना में गलत धाराओं में दर्ज हुई सड़क दुर्घटना की एफआईआर..

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जौनपुर


जानकारी के अभाव में लाइनबाजार थाना में गलत धाराओं में दर्ज हुई सड़क दुर्घटना की एफआईआर..

भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 ए व 125 बी पुरानी धारा आईपीसी की 337 व 338 है। जिसमें उतावलेपन या उपेक्षा से सामान्य व गंभीर चोट पहुंचाने की बात कही गई है जबकि इस घटना में वादी को ट्रक से दुर्घटना में चोट लगी ही नहीं है बल्कि केवल कार डैमेज हुई है। अन्य धाराएं सही दर्ज हैं।

बायोमेडिकल इंजीनियर दीपांशु यादव ने दर्ज कराई है एफआईआर..