दहेज हत्या में दोषी पति को 10 वर्ष की कैद
दहेज हत्या में दोषी पति को 10 वर्ष की कैद
एक लाख रुपए व सोने की चैन की मांग को लेकर 6 वर्ष पूर्व हुई थी जलाकर विवाहिता की हत्या
जौनपुर -अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा देव ने खेतासराय थाना क्षेत्र के टिकरी खुर्द गांव में विवाहिता की दहेज हत्या करने के दोषी पति दिलीप कुमार को 10 वर्ष कारावास एवं ₹14,000 जुर्माने की सजा सुनाया।
घटना की प्राथमिकी मृतका के पिता रामचेत निवासी सरायख्वाजा ने थाना खेतासराय में दर्ज कराया था।
वादी के अनुसार वादी की पुत्री ममता का दिलीप कुमार के साथ 9 जून 2016 को शादी किया था। शादी में उपहार स्वरूप काफी सामान दिया था। शादी के बाद पति व ससुराल वाले सोने की चेन व एक लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर वादी के पुत्री ममता को प्रताड़ित करते थे।5 फरवरी 2018 को रात 8 बजे ससुराल वाले ममता को चारपाई से बांधकर रात भर मारेपीटे और दूसरे दिन 6 फरवरी 2018 को सुबह उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जला दिया।सूचना पर मायके वाले ममता के ससुराल पहुंचे। वहां ममता जली पड़ी थी और ससुराल के लोग भाग गए थे। मायके वाले उसे अस्पताल सोंधी ले गए। जहां से चिकित्सक ने जिला चिकित्सालय रेफर किया। दौरान इलाज 7 फरवरी 2018 को रात 10 बजे ममता की मृत्यु हो गई पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की ।सरकारी वकील अरुण कुमार व सन्तोष उपाध्याय ने गवाहों को कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति दिलीप कुमार को दहेज उत्पीड़न वं दहेज हत्या में दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनाया।