नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के मतदान हेतु जारी मीडिया पास ही मतगणना पास के लिए ही मान्य किया जायेगा।
मतगणना के दिन समस्त पत्रकार बन्धु निम्न निर्देशों का पालन करते हुए निर्वाचन कार्य में सहयोग करें :-
1- व्यक्ति सहज पहचान के लिए अपना पहचान-पत्र और परिचय कार्ड साथ में लायें, जो उन्हें उस संगठन द्वारा जारी किया है, जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहे है।
2- मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर बने मीडिया सेंटर से मतगणना की कवरेज कर सकते है।
3- मतगणना केन्द्रों के रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पहचान पत्र के धारक की पहचान के बारे में अपनी संतुष्टि करेंगे। इसमें जिसका नाम दिया गया है, उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य के द्वारा इसका प्रयोग गंभीर अपराध है और इस कारण अपराधी उचित कानूनी कार्यवाही का भागी होगा।
4- मतगणना के दिन रिटर्निंग ऑफिसरों, सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों, मजिस्ट्रेटों, मतगणना केन्द्रों में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों के सभी निर्देशों का पालन करना होगा।
5- मतगणना कक्ष में इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
मतगणना के दौरान प्रत्येक 02 घंटे में नायब तहसीलदार/ सक्षम अधिकारी के द्वारा मतगणना कक्ष में लगे जाली के बाहर तक पत्रकार बंधुओं को चक्रमण कराया जाएगा और भ्रमण के दौरान मतगणना की गोपनीयता भंग ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा ।
6- मीडिया सेंटर में टी.वी. की व्यवस्था की जाएगी और मीडिया सेंटर में ही मतगणना के प्रत्येक चक्र की उद्घोषणा की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक मतगणना स्थल पर एक अधिकारी/ कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी जो संबंधित आर.ओ से समन्वय करते हुए चक्रवार गणना की जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
7- मतदान पास ही मतगणना के लिए मान्य होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पत्रकार बन्धुओं से सहयोग करने की अपेक्षा की है।