बदलापुर के जघन्य अपराध में जनपदीय पुलिस जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से प्रत्येक आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को ₹ 20,000 के जुर्माने से दण्डित किया गया।

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थाना बदलापुर के जघन्य अपराध में जनपदीय पुलिस जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से प्रत्येक आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को ₹ 20,000 के जुर्माने से दण्डित किया गया।

दिनांक 12/07/2017 को अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा अमर यादव पुत्र धर्मराज यादव निवासी शाहपुर थाना बदलापुर जौनपुर के भतीजे अंकुर यादव को जान से मार देने के संबंध में दिए गए तहरीर के आधार पर थाना बदलापुर में मुकदमा अपराध संख्या 662/2017 धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपीगण के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। जघन्य अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु उपर्युक्त अभियोग को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कराते हुए श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपने निकट पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल जनपद जौनपुर के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप दिनांक 04/04/2022 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, रेप केसेस तृतीय जौनपुर द्वारा अभियुक्तगण अखिलेश चंद्र मिश्र, विपिन कुमार मिश्र व मनोज कुमार मिश्र निवासीगण रायपुर थाना बदलापुर जिला जौनपुर प्रत्येक को धारा 304(1) सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को बीस हजार रुपये के अर्थदंड से अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा के दंडादेश से दंडित किया गया।

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