Jaunpur news नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक को आजीवन कारावास•₹75000 लगा अर्थदंड
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक को आजीवन कारावास
•₹75000 लगा अर्थदंड
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने 2 वर्ष पूर्व कक्षा 8 में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹75000 अर्थ दंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार सरपतहा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 6 जनवरी 2024 को समय लगभग 8:30 बजे सुबह उसकी 13 वर्षीया नातिन जो कक्षा 8 में पढ़ती थी अपने विद्यालय पढ़ने जा रही थी तभी ट्यूबवेल के पास मौजूद विकास वर्मा पुत्र कृष्ण कुमार वर्मा ने उसकी नातिन को सरसों का बोझ उठाने के लिए खेत में बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दिया।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी युवक को उक्त दंड से दंडित किया।
