Jaunpur news पॉक्सो व दुष्कर्म मामले में दोषी करार, अभियुक्त कुतुबुद्दीन को आजीवन कारावास सहित कई सजाएं
पॉक्सो व दुष्कर्म मामले में दोषी करार, अभियुक्त कुतुबुद्दीन को आजीवन कारावास सहित कई सजाएं
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय श्रीमती रूपाली सक्सेना की अदालत ने थाना लाइन बाजार, जनपद जौनपुर के मुकदमा संख्या 392/22 में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट के तहत अभियुक्त कुतुबुद्दीन को दोषी करार देते हुए कठोर दंड से दंडित किया।
न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 363 आईपीसी के तहत तीन वर्ष का कारावास व 2,000 रुपये जुर्माना, धारा 366 आईपीसी में पांच वर्ष का कठोर कारावास व 3,000 रुपये जुर्माना, धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास व 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बेद प्रकाश तिवारी एवं रमेश चंद्र पाल ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। फैसले के बाद न्यायिक परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
