February 1, 2026

Jaunpur news गैंगरेप मामले में न्यायालय सख्त, कोतवाली पुलिस को तीन दिन में एफआईआर दर्ज कर जांच का आदेश

Share


गैंगरेप मामले में न्यायालय सख्त, कोतवाली पुलिस को तीन दिन में एफआईआर दर्ज कर जांच का आदेश
जौनपुर। नगर क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर गैंगरेप के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता यादव ने कड़ा रुख अपनाते हुए कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना कराने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आदेश के तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज कर जांच प्रक्रिया शुरू की जाए।
न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पीड़िता (काल्पनिक नाम अंजलि) ने बताया कि उसकी पहचान एक युवक से उसके भाई के माध्यम से हुई थी, जो अक्सर उसके घर आता-जाता था। इसी दौरान आरोपी ने किसी माध्यम से उसका मोबाइल नंबर प्राप्त कर बातचीत शुरू की और कथित तौर पर सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। पीड़िता का आरोप है कि इसी बहाने उसे बुलाकर शादी का दबाव बनाया गया और बाद में उसे एक किराए के मकान में रखा गया, जहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए।
पीड़िता के अनुसार, घटना के दौरान उसे कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगाया जाता था और लगातार धमकियां दी जाती थीं। आरोप है कि एक दिन आरोपी अपने दो साथियों के साथ वहां आया और तीनों ने मिलकर उसके साथ जबरदस्ती की। बातचीत के दौरान उसे बेचने तक की साजिश की बात सामने आई, जिससे भयभीत होकर पीड़िता किसी तरह वहां से भाग निकलने में सफल रही।
पीड़िता ने यह भी बताया कि घटना की जानकारी उसने पुलिस अधिकारियों को दी, लेकिन थाने पर उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाली पुलिस को तत्काल केस दर्ज कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
न्यायालय के इस आदेश के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

About Author