January 24, 2026

Jaunpur news 20 मेडिकल स्टोर संचालक का रद्द होगा लाइसेंस

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इन्द्रजीत सिंह मौर्य की रिपोर्ट

20 मेडिकल स्टोर संचालक का रद्द होगा लाइसेंस

शासन के निर्देश पर जिला औषधि निरीक्षक ने शुरू की कार्रवाई

जौनपुर। प्रतिबंधित कोडिंन कफ सिरप के अवैध धंधे में शामिल जिले के 20 मेडिकल स्टोर संचालकों के लाइसेंस अब निरस्त किए जाएंगे।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शुक्रवार को इन संचालकों की याचिका निरस्त होने के बाद से जौनपुर के जिला औषधि निरीक्षक की कार्रवाई प्रदेश शासन द्वारा चलाए गए अभियान में पारदर्शिता के मामले में मील का पत्थर साबित हो गई। इसी आधार पर अब एफआईआर की गिरफ़्त में आने वाले सभी 20 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस के निरस्तिकरण की कार्यवाई शुरू कर दी गई है। जो दुकाने भौतिक रूप से संचालित नहीं हैं।
उनके खिलाफ अलग से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा सात अन्य मेडिकल स्टोर को चिन्हित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यहां से भी कोई जवाब न मिलने पर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजा गया है। ऐसे में यह साबित होता है कि फर्जी वाड़े के धंधे में यह लोग पूरी तरह से शामिल हैं। लिहाजा
इनका भी लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

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डीआई की जांच में खुल गया घोटाले की पोल

जौनपुर। जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि
जिले में कोडिन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप का इतनी भारी मात्रा में खरीद-दारी कर औषधि अनुज्ञप्ति के पृष्ठभूमि में कूट रचित बीजको के आधार पर गैर चिकित्सा प्रयोग हेतु नशे की रूप में खुले बाजार में अवैध रूप से कानून की धज्जी उड़ाते हुए बेचा गया है।
इस पूरे कारोबार के पीछे उक्त फर्म के संचालकों की सिर्फ और सिर्फ मंशा अधिक धन कमाने के उद्देश्य ही था।
सरकारी मानकों को दरकिनार कर कोडिंन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप बेचने से आम जनता पर क्या प्रभाव होगा इसके बारे में उक्त फर्म के संचालकों ने कभी सोचा ही नहीं। प्रदेश शासन ने इसे बेहद ही संज्ञेय अपराध की श्रेणी में मानते हुए सभी संचालकों का लाइसेंस निरस्त करते हुए उनके खिलाफ अन्य भी कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की गोपनीय तैयारी शुरू हो गई है।

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