November 18, 2025

Jaunpur news जलसाजी कर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेने पर दर्ज होगा मुकदमा

Share

इन्द्रजीत सिंह मौर्य की रिपोर्ट

जलसाजी कर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेने पर दर्ज होगा मुकदमा

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देशन पर गई टीम को मौके पर नहीं मिली दुकान

शासन के कड़े तेवर से लाइसेंस रद्द करने की शुरू हुई तैयारी

जौनपुर। प्रदेश के आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के निर्देश पर जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय की टीम द्वारा जिले में की जा रही ताबड़तोड़ चेकिंग से बड़े खुलासे हो रहे हैं।
अधिकारियों का दस्ता मंगलवार को शहर के मुरादगंज स्थित एक बड़े फर्म की एजेंसी पर जांच के लिए पहुंचा तो वहां मौके पर दुकान मिली ही नहीं।
आवेदन फार्म में दिए गए मकान के नक्शे के मुताबिक भू स्वामी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहां ऐसी कोई दुकान न तो कभी थी और न कभी खुली।
जबकि मेडिकल स्टोर संचालक ने सारे तथ्यों को सही बताने का नोटिरी शपथ पत्र भी दिया है।
बावजूद इसके इतने बड़े फर्जीवाड़े के खुलासे से महकमें के अधिकारी अब उक्त फर्म के लाइसेंस को निरस्त करते हुए मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे है।
यह पूरा मामला मेडिकल एजेंसी मुरादगंज से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने बताया कि शासन के निर्देश पर अधिकारियों की टीम जांच करने वहां पहुंची तो दुकान मौके पर बंद पाई गई।
दुकान के मालिक से पूछने पर बताया गया कि यहां दुकान खोली ही नहीं गई। मकान मालिक ने बताया कि जालसाजी कर सिर्फ लाइसेंस ले लिया है।
यहाँ औषधि का भण्डारित नहीं किया गया। फर्म द्वारा खरीद और बिक्री बिल का सत्यापन तक औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 22(1)(डी) के अंतरगत औषधियों की खरीद पर रोक तत्काल प्रभाव से लगाई गई है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई। जांच दल के मुखिया जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने साफ शब्दों में कहा कि उक्त फर्म द्वारा यदि फर्म आदेश का उल्लंघन करती पाई गई तो विभागीय अधिनियम के तहत संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बाक्स

पांच अन्य दुकानों पर जांच से हड़कंप

जौनपुर। जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय की टीम ने शहर के फर्म निगम मेडिकल एजेंसी, ओलंदगंज, हर्ष मेडिकल एजेंसी गोपाल कटरा ढालघर टोला, बद्रीनाथ फार्मेसी और सर्जिकल नईगंज में पहुंचकर घण्टों देर तक जांच पड़ताल की। इस दौरान कोडिन युक्त कफ सिरप और एनआरएक्स श्रेडी की औषधियों की रोकथाम लगाने के दृष्टिगत दुकान संचालक को कड़े निर्देश दिए गए। उन्हें बताया गया कि कोडिन युक्त कफ सिरप की बिक्री कत्तई न करें। इसके
अलावा वर्ष 2023-24, 2024-25 और अब तक के खरीद विक्रय संबंध सभी अभिलेख अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में दिखाए। जिससे दवाओँ की खरीद फरोख्त की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा सके।
जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने यह भी निर्देशित किया कि सभी प्रकार की दवाओं की खरीद और बिक्री बिल का सत्यापन तक औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 22(1)(डी) के अंतरगत औषधियों की खरीद पर रोक तत्काल प्रभाव से लगाई गई है।
यदि फर्म कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री करते हुए पाई गई तो संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बाक्स

कई दुकानदारों पर मुकदमे की तैयारी
जौनपुर। जिला औषधि निरीक्षक की टीम द्वारा जनपद में की जा रही ताबड़तोड़ चेकिंग के दौरान मिल रही खामियों से विभाग के अधिकारी भी हैरत में पड़ गए हैं। वजह यह है कि शासन की तमाम सख्ती के बाद भी जिले में बड़े पैमाने पर कुछ दवा माफियाओं द्वारा खेल किया जा रहा है। उपरोक्त फर्म की बिक्री एवं खरीद रिपोर्ट की जांच के बाद आने वाली रिपोर्ट के आधार पर अब उनके खिलाफ बहुत जल्द मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि विभागीय स्तर पर गोपनीयता के चलते दागी दुकानदारों का नाम प्रकाशित नहीं किया गया है।

About Author