Jaunpur news पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
“ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत जौनपुर में पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
जौनपुर।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जौनपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने एक गंभीर हत्या मामले में सख्त फैसला सुनाया है।
दिनांक 06.11.2025 को अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जौनपुर ने थाना मछलीशहर से संबंधित मुकदमे मु0अ0सं0-262/2016, धारा 498ए/302/120बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में आरोपी को दोषसिद्ध पाया।
अभियुक्त दयाशंकर उर्फ पप्पू पुत्र जुग्गीलाल निवासी बारी, थाना मछलीशहर, जौनपुर को धारा 302/149 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹15,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह निर्णय “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत जौनपुर पुलिस की कानूनी कार्यवाही में दक्षता और न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
