January 26, 2026

Jaunpur news गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त को सजा

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“ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत जौनपुर पुलिस को बड़ी सफलता, गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त को सजा


जौनपुर।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जौनपुर पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

दिनांक 06.11.2025 को एडीजे पंचम/गैंगस्टर कोर्ट, जौनपुर द्वारा थाना मछलीशहर से संबंधित मुकदमे मु0अ0सं0-1077/10 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी को दोषसिद्ध पाया गया।

अभियुक्त बृजेश सिंह उर्फ बाबा पुत्र स्वर्गीय इन्द्रदेव सिंह निवासी घघरिया, थाना मछलीशहर, जौनपुर को धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर अधिनियम के तहत जेल में बिताई गई अवधि (02 वर्ष 02 माह 15 दिन) को सजा के रूप में स्वीकार करते हुए ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह कार्रवाई पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान की सफलता का एक और उदाहरण है, जिसका उद्देश्य अपराधियों को कड़ी सजा दिलाना और न्यायिक प्रणाली में प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करना है।

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