Jaunpur news पाक्सो केस में दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया ₹55,000 का जुर्माना
जौनपुर में पाक्सो केस में दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया ₹55,000 का जुर्माना
जौनपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जौनपुर पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है।
गुरुवार, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट (अनन्य), जौनपुर की अदालत ने थाना सिंगरामऊ के मु0अ0सं0-50/2023, धारा 376 एबी/506 भादवि व 5एम/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरण में दोषी पाए गए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने अभियुक्त सूर्यप्रकाश अग्रहरि उर्फ पिंटू पुत्र रामदेव अग्रहरि निवासी बहरीपुरकला, थाना सिंगरामऊ, जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाते हुए ₹55,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह फैसला जौनपुर पुलिस के उस संकल्प का हिस्सा है, जिसके तहत गंभीर अपराधों में शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी को प्राथमिकता दी जा रही है।
