October 14, 2025

Jaunpur news बहुचर्चित बेलाव दोहरे हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह सहित तीनों आरोपी दोषमुक्त, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

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आनंद सिंह की रिपोर्ट

बहुचर्चित बेलाव दोहरे हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह सहित तीनों आरोपी दोषमुक्त, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

जौनपुर। जिले के चर्चित बेलाव दोहरे हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह, आशुतोष जमैथा और पुनीत सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट से दोषमुक्त कर दिया है। इससे पहले इस प्रकरण में अदालत ने तीनों को हत्या (धारा 302) के मामले में भी बरी कर दिया था। अदालत के इस ताजा फैसले के बाद पूर्व सांसद के समर्थकों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

मामला क्या था

साल 2010 में केराकत थाना क्षेत्र के बेलाव घाट के पास ठेकेदारी विवाद के चलते दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतकों की पहचान संजय निषाद और नन्दलाल निषाद के रूप में हुई थी। इस घटना के बाद जिले में भारी तनाव फैल गया था और पुलिस ने इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह, आशुतोष जमैथा और पुनीत सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए विशेष अदालत में की गई।

15 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई

करीब 15 साल तक चले इस बहुचर्चित मुकदमे में अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को अदालत में प्रमाणित नहीं कर सका। साक्ष्य और गवाहों के अभाव में अदालत ने पहले ही तीनों आरोपियों को हत्या के आरोप (धारा 302) से बरी कर दिया था।
अब ताज़ा सुनवाई में अदालत ने यह भी माना कि गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इस मामले में लागू नहीं होता, और इसलिए तीनों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट से भी दोषमुक्त कर दिया गया।

समर्थकों में खुशी की लहर

पूर्व सांसद धनंजय सिंह के समर्थक व शुभचिंतक अदालत के फैसले के बाद जौनपुर, वाराणसी और प्रयागराज सहित कई जगहों पर जश्न मना रहे हैं। लोगों ने कहा कि यह फैसला सत्य की जीत है और वर्षों से चल रहे झूठे मुकदमे का अंत हो गया है।

अदालत का निर्णय

एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह सिद्ध नहीं होता कि आरोपी किसी संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़े थे या उन्होंने अपराध को गैंगस्टर एक्ट की परिभाषा के अंतर्गत अंजाम दिया। इसलिए तीनों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। फैसले का सार मामला बेलाव दोहरा हत्याकांड (2010)अदालत एमपी-एमएलए कोर्ट, जौनपुर मुख्य आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह, आशुतोष जमैथा, पुनीत सिंह

फैसला: धारा 302 व गैंगस्टर एक्ट दोनों में दोषमुक्त परिणाम समर्थकों में खुशी, 15 साल बाद न्याय की जीत

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