Jaunpur news सड़क दुर्घटना में 2.12 करोड़ मुआवजे का आदेश, अब तक की सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति

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जौनपुर सड़क दुर्घटना में 2.12 करोड़ मुआवजे का आदेश, अब तक की सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति

जौनपुर। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जौनपुर ने सड़क दुर्घटना मामले में अब तक की सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति का आदेश सुनाया है। ट्रिब्यूनल के जज मनोज कुमार अग्रवाल ने परिवहन निगम को निर्देश दिया कि वह मृतक के परिजनों को दो माह के भीतर ब्याज सहित 2.12 करोड़ रुपये का भुगतान करे।

मामला 26 जून 2021 का है, जब जलालपुर के बीबनमऊ गांव के पास गाजियाबाद निवासी अजय कुमार भारती (54), जो दिल्ली स्थित आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट पद पर कार्यरत थे, रोडवेज बस की टक्कर से घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

मृतक की पत्नी गीता भारती व पुत्रों ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व सूर्यमणि पांडेय के माध्यम से दावा याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि हादसा बस चालक की लापरवाही से हुआ। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने परिवहन निगम को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का आदेश दिया।