Jaunpur news खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग की छापेमारी से हड़कम्प

रिपोर्ट इन्द्रजीत सिंह मौर्य
खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग की छापेमारी से हड़कम्प
दो मेडिकल स्टोर से लिया गया 6 नमूने, रिपोर्ट आने के बाद दर्ज होगा मुकदमा
दुकान से नियमित व्यापार बीजक जारी नहीं किया जा रहा है
Jaunpur news जौनपुर। प्रदेश के आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने शहर के दो प्रतिष्ठित मेडिकल स्टोर पर शनिवार को छापेमारी की। इनमें दोनों दुकानों से छह दवाओँ का सैंपल लेकर राजकीय प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया गया है । रिपोर्ट आते ही संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान दवाओँ की खरीद फरोख्त का सही बिल वाउचर नहीं मिला।
दवाओँ के रखरखाव में काफी गंदगी पाई गई । इसे घोर लापरवाही मानते हुए सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
शहर के नईगंज रोड स्थित वी एस फार्मास्युटिकल एंड सर्जिकल एजेंसी पर परीक्षण और विश्लेषण के लिए तीन औषधियों के नमूने एकत्र किए गए।
जिनमें एंटीबायोटिक टैबलेट, गैस्ट्रो प्रतिरोध और एनएसएआईडी दर्द निवारक शामिल है।
यहां जांच के दौरान सबसे बड़ी खामी यह मिली कि
फर्म द्वारा कालातीत औषधियों को नियमानुसर नहीं रखा जा रहा था। दुकान पर साफ सफाई की व्यवस्था बेहद ही खराब पाई गई।
बिल्कुल ऐसी ही खामी शहर के नईगंज रोड स्थित दुर्गा हॉस्पिटल में संचालित मेडिकल तेजस विराट फार्मेसी
में भारी मात्रा में एलोपैथिक औषधियाँ स्टॉक में पाई गईं। परीक्षण और विश्लेषण के लिए तीन औषधियों के नमूने एकत्र किए गए।
जिनमें एनएसए आईडी टैबलेट, लोपेरामाइड कैप्सूल और एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लैवुलैनेट्र टैबलेट (एंटीबायोटिक्स) शामिल है।
जिला ड्रग इंस्पेक्टर रजत पांडेय ने बताया कि इस
फर्म से भंडारित तीन संदिग्ध औषधियों के नमुने संकलित किये गये। इस मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा नियमित व्यापार बीजक जारी नहीं किया जा रहा था।
फर्म द्वारा संकलीत किये गये नमूने का क्रय बिल नहीं दिखाया गया। कालातित औषधियों को नियमानुसर रखा नहीं गया था।
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अधोमानक दवाओं के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
जौनपुर। जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने बताया कि दोनों प्रतिष्ठान से एकत्र किए गए नमूनों को परीक्षण और विश्लेषण के लिए भेजा गया है। परीक्षण रिपोर्ट आते ही उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी । इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की जा रही है।