Jaunpur news पुलिस की सख़्ती, शांति भंग में 26 गिरफ्तार

जौनपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस की सख़्ती, शांति भंग में 26 गिरफ्तार
जौनपुर।
जनपद की कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले भर की पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 26 व्यक्तियों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा है। गिरफ्तारियां धारा 170 BNSS के तहत की गईं।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में यह कार्रवाई की गई। थानावार विवरण इस प्रकार है:
तेजीबाजार थाना क्षेत्र से 08 गिरफ्तार
थाना तेजीबाजार पुलिस ने ग्राम गौरा खुर्द में दो पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद की स्थिति को देखते हुए दोनों पक्षों से 08 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
पहला पक्ष:
- कल्पनाथ यादव (58 वर्ष)
- कमलेश यादव (40 वर्ष)
- राजेश यादव (35 वर्ष)
- कैलाश यादव (41 वर्ष)
— सभी निवासी: ग्राम गौरा खुर्द
दूसरा पक्ष:
- उदयराज यादव (55 वर्ष)
- शैलेश यादव (25 वर्ष)
- संदीप यादव (24 वर्ष)
- सर्वेश यादव (22 वर्ष)
— सभी निवासी: ग्राम गौरा खुर्द
गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र से 06 गिरफ्तार
थाना गौराबादशाहपुर पुलिस ने दो अलग-अलग घटनाओं में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
प्रकरण 1:
- अशोक कुमार पुत्र पूर्वमारती
- अजय कुमार पुत्र पन्नालाल
— दोनों निवासी: रामनगर सिकरी, थाना पड़री, जनपद मिर्जापुर
प्रकरण 2:
- रामसेवक निषाद
- सुरेश निषाद
— निवासी: धर्मापुर - सुड्डू पुत्र राजू
- गुंजन पुत्र रविंद्र
— निवासी: कुछमुछ, थाना गौराबादशाहपुर
पवारा थाना क्षेत्र से 02 गिरफ्तार
थाना पवारा पुलिस ने शांति भंग की आशंका में दो लोगों को गिरफ्तार किया:
- सुरेश गुप्ता पुत्र अच्छेलाल गुप्ता — निवासी: रामपुर सवाई
- मुकेश कुमार गौतम पुत्र लोलारक राम गौतम — निवासी: नाथूपुर
जफराबाद थाना क्षेत्र से 10 गिरफ्तार
थाना जफराबाद पुलिस ने विभिन्न स्थानों से कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्तियों में शामिल हैं:
- संदीप यादव (मोथहाँ)
- राजू वनवासी (महरूपुर)
- जंगली (महरूपुर)
- त्रिपत यादव (राजेपुर मतुला)
- रामपति यादव (राजेपुर मतुला)
- विजय बहादुर यादव (राजेपुर मतुला)
- लालबहादुर (राजेपुर मतुला)
- अनिरुद्ध यादव उर्फ गोरख (जमैथा)
- आनंद यादव (जमैथा)
- रामसमुझ सिंह (सुंगुलपुर)
पुलिस का कहना है कि सभी गिरफ्तारियां शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई हैं और संबंधित धाराओं में चालान कर उन्हें माननीय न्यायालय भेज दिया गया है।