Jaunpur news मानसिक विकलांग युवती से बलात्कार के आरोपी को 14 वर्ष की कैद

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मानसिक विकलांग युवती से बलात्कार के आरोपी को 14 वर्ष की कैद
•भूसे के घर में मुँह दबाकर किया दुष्कर्म
Jaunpur news जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने दो वर्ष पूर्व मानसिक विकलांग युवती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 14 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार जलालपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 28 जुलाई 2023 को 1:00 दिन में उसके भूसे के कमरे में उसकी 22 वर्षीय पुत्री जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व विकलांग है, के साथ उसके पड़ोसी शिवकुमार बिन्द ने मुंह दबाकर बलात्कार किया। बलात्कार करते समय बहू ने देखा शोर पर वादी पहुंचा तो आरोपी उसे धक्का देते हुए भाग निकला और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दिया।
शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार पाण्डेय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी शिवकुमार बिन्द को भा० दं० वि० की धारा 376 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹20000 अर्थदंड से दंडित किया।

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