हत्यारोपी माँ व चार पुत्रों को आजीवन कारावास

हत्यारोपी माँ व चार पुत्रों को आजीवन कारावास
●रास्ते के विवाद को लेकर 5 वर्ष पूर्व हुई थी वादी के पिता की हत्या
जौनपुर। अपर सत्र न्यायालय रूपाली सक्सेना की अदालत ने जफराबाद थाना क्षेत्र के धनेजा गांव में जमीनी विवाद को लेकर वादी के पिता की मारपीट कर हत्या करने की दोषी माँ व उसके चार पुत्रों को अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना ने आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को ₹12,000 अर्थ दंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार सुनील कुमार निवासी ग्राम धनेजा ने जफराबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराया कि 28 जनवरी 2019 को 11:30 बजे दिन में गांव के नवनीत, अजीत, विनय, आलोक पुत्रगण होरीलाल व उर्मिला देवी पत्नी होरीलाल वादी के मकान के उत्तर चकमार्ग पर मिट्टी और लकड़ी रखकर रास्ता बंद कर रहे थे। वादी के पिता सेवालाल ने आरोपितों को रास्ते में मिट्टी और लकड़ी रखने से मना किया तो सभी ने पिता को गाली गलौज देते हुए लाठी डंडे व लात घूसा से मारकर पिता को बुरी तरह घायल कर दिया।मिश्रीलाल,अनीस व गांव के अन्य लोगों ने बीच बचाव किया। पिता सेवालाल को जिला चिकित्सालय ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना करके पाँचों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता सतीश रघुवंशी एवं वीरेंद्र मौर्य के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने हत्यारोपी मां एवं उसके चार पुत्रों को आजीवन कारावास एवं 12 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।