पत्नी से दहेज मागने के दोषी पति सहित 6 लोगों को 2 वर्ष की सजा

पत्नी से दहेज मागने के दोषी पति सहित 6 लोगों को 2 वर्ष की सजा
दहेज़ में एक लाख रुपए की मांग को लेकर प्रताडित करने का था आरोप
जौनपुर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अनुज कुमार जौहर ने खेतासराय थाना क्षेत्र निवासी सुमबुलपुर में दहेज में एक लाख रुपए की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के आरोपी पति विजेंद्र सहित छः अन्य आरोपी को दो वर्ष की सजा व प्रत्येक को₹6000 के अर्थ दण्ड से दंडित किया।
बता दें कि वादी मुकदमा विजय कुमार निवासी बाराकला थाना खेतासराय ने प्राथमिकी दर्ज कराया था कि मैंने अपने बहन कृष्णलता की शादी 10 जून 2012 ई को हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार किया था । शादी में उपहार स्वरूप ढेर सारा सामान दिया था। लेकिन शादी के बाद से ही मेरी बहन के पति विजेन्द्र , जेठ देवेन्द्र, जेठानी ललिता, देवर सोनू, ससुर धनराज ,व सास शोभावती दहेज़ में एकलाख रुपए की मांग को लेकर मेरी बहन को मारते पिटते व प्रताड़ित करते थे । 24 जुलाई 2016 को वादी के बहन को उसके ससुराल के लोग बुरी तरह से मार पीटे थे। पुलिस ने डाक्टरी मुआयना कराकर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील दीपेंद्र मिश्र व वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश मिश्र ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दहेज के दोषी पति विजेंद्र कुमार सहित छः अन्य आरोपियों को दो वर्ष की सजा सुनाया।