दहेज हत्या के आरोपी की जमानत निरस्त
दहेज हत्या के आरोपी की जमानत निरस्त
जौनपुर जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने चंदवक थाना क्षेत्र निवासी बडखरा मढ़ी आरोपी जेठ सुनील यादव का दहेज हत्या के आरोप में जमानत प्रार्थना पत्र को मामले की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दिया।
बता दें कि वादी श्याम अवध यादव निवासी नईकोट थाना खानपुर जिला गाजीपुर ने 8 मई 2024 को थाना चंदवक में एक प्राथमिकी दर्ज कराया की उसकी पुत्री सोनी की शादी 15 जून 2019 को अजीत यादव निवासी बडखरा जौनपुर के साथ किया था। शादी के बाद से ही उसकी पुत्री के पति अजीत यादव व अन्य ससुरालीजन दहेज में और अधिक पैसे की मांग को लेकर वादी की पुत्री को प्रताड़ित व मारते पिटते थे । इसके बारे में उसकी पुत्री ने कई बार फोन करके बताया तो हम लोग उसको समझाते थे। कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा परंतु 7 मई 2024 को करीबी 11:00 बजे उसकी पुत्री को ससुराल के लोग फांसी लगाकर मार डाले जिसकी सूचना पर मैं वहां पहुंचा तो मेरी पुत्री का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। आरोपी जेठ सुनील यादव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। सरकारी वकील सतीश कुमार पांडे व सत्येंद्र कुमार सिंह ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी सुनील यादव के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
