Jaunpur news अटाला प्रकरण में विपक्षी के जवाबदावा न देने पर वादी ने अपने पक्ष में फैसले की दिया अर्जी

अटाला प्रकरण में विपक्षी के जवाबदावा न देने पर वादी ने अपने पक्ष में फैसले की दिया अर्जी
कोर्ट ने विपक्षी को आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 जुलाई तिथि किया नियत
जौनपुर -हिमांशु श्रीवास्तव एडवोकेट
Jaunpur news अटाला प्रकरण में सिविल जज सुधा शर्मा कोर्ट में शनिवार को पत्रावली पेश हुई।वादी पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि विपक्षी 1 वर्ष से अधिक समय से पत्रावली में हाजिर होने के बावजूद जवाबदेही नहीं दाखिल कर रहे हैं इसलिए मुकदमा वादी के पक्ष में निर्णीत कर दिया जाय। उनका अवसर समाप्त कर दिया जाए। विपक्षी ने सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था का हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दिया है जिस पर वादी पक्ष का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाया है ।केवल अंतरिम आदेश, फाइनल आदेश या सर्वे आदेश न होने की बात कही है।कोर्ट ने विपक्षी को आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 जुलाई की तिथि नियत किया है।
बता दें कि स्वराज वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने पीस कमेटी जामा मस्जिद (अटाला मस्जिद) मोहल्ला सिपाह के खिलाफ वाद दायर किया कि 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र जी ने अटला देवी की मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनवाया था जिसमें लोग पूजा कीर्तन करते थे। 13वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर आक्रमण किया।जौनपुर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसने अटला देवी मंदिर की भव्यता देखकर उसमें तोड़फोड़ कराया। हिंदू धर्मावलंबी के प्रबल विरोध के कारण पूरी तरह तोड़ नहीं पाया और मंदिर के खंभों पर ही मस्जिद का आकार दिया जो वर्तमान में अटाला मस्जिद है । सनातन धर्म के व्यक्तियों का वहां प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। अटाला मस्जिद अटला देवी का मंदिर है,यह तथ्य इतिहासकार अबुल फजल की रचना आईने अकबरी एवं रचनाओं में पूर्णतया स्पष्ट है मंदिर के खंभों इत्यादि पर आज भी हिंदू स्थापत्य एवं वास्तुकला तथा हिंदू रीति रिवाज के चिन्ह एवं अवशेष मौजूद है। सनातन धर्मावलंबियों को वहां पूजन कीर्तन करने का अधिकार है।