Jaunpur news तत्कालीन थानाध्यक्ष महाराजगंज समेत दो पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

तत्कालीन थानाध्यक्ष महाराजगंज समेत दो पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
महराजगंज थाने के समीप लोहिंदा चौराहे के पास हुई थी दुर्घटना
आरोप: ट्रक मालिक के नाजायज दबाव में आकर jaunpur news महाराजगंज पुलिस ने नहीं दर्ज की प्राथमिकी
जौनपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिल्पी चतुर्वेदी ने महराजगंज थाना क्षेत्र देवरिया निवासी वादी अब्दुल कयूम के प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन थानाध्यक्ष महराजगंज व ट्रक चालक नाम, पता अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष महराजगंज को दिया।
बता दें कि वादी अब्दुल कयूम ने अपने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व नीलेश कुमार निषाद के माध्यम से कोर्ट में 173 (4) बी एन एस के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि 7 नवंबर 2024 को समय करीब 4:30 बजे शाम वादी का पुत्र मोहम्मद शामिल घर से मोटरसाइकिल से लालगंज प्रतापगढ़ जा रहा था । कि जब वह लोहिंदा चौराहे के पास पहुंचा उसी समय विपरीत दिशा से,तेज गति से,लापरवाही व आसावधानीपूर्वक आ रहे ट्रक के चालक ने वादी के पुत्र की बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया जिससे वादी का पुत्र मोटरसाइकिल से गिर पड़ा और उसे गम्भीर चोटें आईं।वादी के पुत्र को तत्काल सरकारी हॉस्पिटल महराजगंज ले जाया गया। वहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। जिला चिकित्सालय के डॉकटरों ने वादी के पुत्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तत्काल ट्रक व वादी की मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया लेकिन ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की।तब वादी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाते हुए थानाध्यक्ष महाराजगंज को सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके विवेचना करने का आदेश दिया।