October 18, 2024

गैर ईरादतन हत्या के आरोपी की जमानत निरस्त

Share

गैर ईरादतन हत्या के आरोपी की जमानत निरस्त

जौनपुर जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने जलालपुर थाना क्षेत्र निवासी दरवेशपुर आरोपी सुरेंद्र कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र को गैर इरादतन हत्या के आरोप में निरस्त कर दिया।

बता दें कि वादी मुकदमा दिलीप सरोज निवासी महिमापुर थाना जलालपुर ने 30 जून 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराया की 29 जून 2024 को समय करीब 7:30 बजे शाम को उसका भाई अनिल सरोज शराब ठेका के सामने सामान खरीदने गया था वहीं पर सुनील सोनकर के यहां वादी का भाई मजदूरी करता था तथा अपना पैसा मजदूरी का मांगने पर सुनील सोनकर के भाई दिलीप से कुछ विवाद होने लगा कि सुनील सोनकर व उनके साथियों द्वारा वादी के भाई को ईट से मार दिए जिससे वादी के भाई के सर में चोट लग गई और वह गिर गया दवा इलाज के लिए ले गए जहां पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी सुरेंद्र कुमार कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार पांडे ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया कोर्ट ने पत्रावली पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सुरेंद्र कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

About Author