अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

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जौनपुर अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने शाहगंज निवासी नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी पलालू बिंद को पॉक्सो एक्ट व अपहरण में 10 वर्ष की सजा वं ₹15,000 अर्थदंड की सजा सुनाया। पीड़िता की मां ने घटना की प्रथिमिकी दर्ज कराई थी ।

अभियोजन के अनुसार पीड़िता 4 मई 2018 को 1 बजे रात शौच के लिए बाहर खेत में गई थी,वहां पलालू बिंद एक अन्य व्यक्ति के साथ आया। चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दिया और जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण कर ले गया।उसे गोवा शहर ले गया।एक कमरे में बंद कर उसके साथ डेढ़ माह तक दुष्कर्म किया।पलालू के पिता व भाई उसे गोवा से शाहगंज लाए।बाईपास पर पुलिस ने पकड़ लिया। कोर्ट में उसका बयान हुआ। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने गवाहों को परीक्षित कराया।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पलालू को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।

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