November 22, 2024

चेयरमैन को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने मांगी न्यायिक अभिरक्षा,कोर्ट ने भेजा जेल

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चेयरमैन को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने मांगी न्यायिक अभिरक्षा,कोर्ट ने भेजा जेल

न्यायालय में प्रस्तुत किया गया आरोपी का अपराधी के इतिहास

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर 13 में से सात वाहनों को बेचने का कोर्ट ने पाया प्रथम दृष्टया मामला
जौनपुर- धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में मछलीशहर नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर सिविल जज(सीनियर डिवीजन) एफटीसी कोर्ट में बुधवार को पेश किया। विवेचक ने कोर्ट में आरोपी संजय का आपराधिक इतिहास,केस डायरी व अन्य प्रपत्र प्रस्तुत कर आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में लिए जाने की दरखास्त दिया।कोर्ट ने आरोपी संजय की रिमांड 6 नवंबर 2024 से 19 नवंबर 2024 तक स्वीकार किया।कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि एफआईआर व पुलिस द्वारा दाखिल प्रपत्रों के अवलोकन से आरोपी द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार करके आरटीओ कार्यालय प्रयागराज में प्रस्तुत कर तेरह वाहनों में से सात वाहनों को बेचने का प्रथम दृश्टया मामला पाया गया। बैंक ने प्रमाण पत्र दिया है कि वाहनों के संबंध में कोई भी एनओसी जारी नहीं की गई है।बेचीनामा में आरोपी का मोबाइल नंबर अंकित है।

बता दे कि अनुराग जायसवाल निवासी सादीगंज,मछली शहर ने 11 सितंबर 2024 को मछलीशहर थाने में एफआईआर दर्ज कराया था कि उसके बड़े भाई संजय कुमार जायसवाल अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी एसकेपी के रोड लाइंस में कुल 13 ट्रेलर गाड़ी लगवाया था।कंपनी बंद हो जाने के बाद संजय ने सभी 13 गाड़ी अपने कब्जे में छलपूर्वक, बेईमानी से अनधिकृत रूप से लाभ लेने के उद्देश्य से रख लिया। उनमें से सात टेलर बिना वादी की अनुमति/बैंक से एनओसी जांच कराए ही फर्जी व कूटरचित कागजात तैयार कर जालसाजी पूर्वक षड्यंत्र करके बेच दिया। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।

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