पूर्व सांसद धनंजय सिंह को पांच धाराओं में हुई सजा

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पांच धाराओं में हुई सजा

जौनपुर- अभिनव सिंघल के अपहरण व रंगदारी के मामले में कोर्ट ने आईपीसी की धारा 364 में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम सिंह को 7 वर्ष की सजा पचास हजार रुपए जुर्माना ,धारा 386 में 5 वर्ष की सजा व ₹25000 जुर्माना, धारा 504 में 1 वर्ष की सजा व ₹ 10000 जुर्माना, धारा 506 में 2 वर्ष की सजा व ₹15000 जुर्माना , धारा 120bमें 7 वर्ष की सजा व ₹50000 जुर्माना, देने का आदेश हुआ।

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