September 20, 2024

धारा 1982 निरस्त किए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा

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जौनपुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट )जौनपुर के जिलाध्यक्ष विनय कुमार वर्मा के नेतृत्व में उ .प्र .माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 निरस्त किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक सूर्यभान को सौंपा गया। संबोधित ज्ञापन में अवगत कराया गया है कि शिक्षकों के मन में सेवा सुरक्षा को लेकर आशंका उत्पन्न हो गई है। वर्तमान मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 पारित हो चुका है। उक्त अधिनियम के धारा 31 की उप धारा 1 के माध्यम से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को समाप्त कर दिया गया है। धारा 18 व 21 में उल्लेखित प्रावधान उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 के अंतर्गत सम्मिलित करने के लिए मांग की गई है।शिक्षकों के भविष्य को संकट में डालने वाली और जीवन को असुरक्षित कर देने वाली सरकार की गलत नीतियों पर जिलाध्यक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

जिलाध्यक्ष ने कहा कि धारा हटाने से शिक्षकों के भविष्य और जीवन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के समस्त शिक्षक सेवा सुरक्षा को लेकर आशंका में हैं कि पहले से ही प्रबंधकों द्वारा तरह-तरह से शिक्षकों का उत्पीड़न होता आ रहा था किंतु इससे अध्यापकों पर अत्याचार बढ़ गया है।उन्होंने अधिनियम 1982 की धारा 18 जिसके तहत चयन बोर्ड से चयनित प्रधानाचार्य की नियुक्ति होने तक कार्यवाहक प्रधानाचार्य को तदर्थ मानते हुए प्रधानाचार्य पद का वेतन मिलता था उसे भी निरस्त होना अत्यंत दुखद बताया है। श्री वर्मा ने सरकार और प्रशासन को आगाह किया है कि यदि समस्या का निदान नहीं किया गया तो शिक्षकों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस अवसर पर आनंद स्वरूप यादव, अमित मिश्रा ,विकास कुमार ,अमृत लाल यादव, जयप्रकाश यादव आदि शिक्षक मौजूद रहे।

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